सीएसआर योगदान

  • कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के अंतर्गत सामाजिक कल्याण गतिविधियों की दिशा में परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कंपनियों के दायित्व को अनिवार्य CSR प्रावधान के रूप में पेश किया है।
  • AFFDF के साथ सीएसआर परियोजनाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए पात्र हैं यह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद (vi) का पालन करती है (सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय)
  • AFFDF कंपनी रजिस्ट्रार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में CSR की गतिविधियों के लिए एक इकाई के रूप में पंजीकृत है (CSR-1 Registration No CSRXXXXX199)
  • AFFDF CSR कांक्लेव, एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान के साथ-साथ CSR पहल के माध्यम से भागीदारी में समर्थन प्राप्त करना है तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के उपयोग को उजागर करना है। यह आयोजन AFFDF के प्रमुख CSR भागीदारों के योगदान को मान्यता देने का अवसर भी देता है।

AFFDF योगदान पैटर्न

Chart by Visualizer

AFFDF के साथ CSR परियोजनाएं शुरू करने में रुचि रखने वाली संस्थाएं निम्नलिखित से संपर्क कर सकती हैं:

संयुक्त निदेशक (लेखा)
केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय,
वेस्ट ब्लॉक- IV, विंग-VII,
आरके पुरम,
नई दिल्ली-110066
टेलीः 011-26192361,
ईमेल : jdaccounts-ksb[at]desw[dot]gov[dot]in