AFFDF और इसका महत्त्व

आर्म्ड फ़ोर्सेज़ फ्लैग डे

  • देश की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ने वाले भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 7 दिसम्बर को पूरे देश में आर्म्ड फ़ोर्सेज़ फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है।
  • राष्ट्र द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों में जीत हासिल करने के दौरान और आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने में, हमारे कई सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और कई वीर अक्षम भी हो गए हैं। वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों एवं अक्षम सैनिकों को देखभाल और पुनर्वास की आवश्यकता है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
  • सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे पूर्व सैनिकों, विधवाओं और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के परिवारों और आश्रितों की देखभाल करने के हमारे दायित्व पूरा करने का मौका देता है। इस दिन देश की सेना के शौर्य और बलिदान को याद किया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस नागरिकों को आर्म्ड फ़ोर्सेज़ फ्लैग डे फंड (AFFDF) में उदारतापूर्वक योगदान करने का अवसर भी प्रदान करता है।

आर्म्ड फ़ोर्सेज़ फ्लैग डे फंड (AFFDF)

  • AFFDF की स्थापना पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के साथ-साथ अक्षम सैनिकों के पुनर्वास संबंधी संस्थानों/संगठनों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई है।
  • AFFDF अक्षम सैनिकों के लिए गतिशीलता उपकरण, विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, विधवा पुनर्विवाह/बेटी विवाह, गैर-पेंशनभ़ोगी पूर्व सैनिकों के लिए गंभीर बीमारियों के चिकित्सा उपचार, आदि के खर्चे में वित्तीय सहायता करता है।
  • AFFDF का प्रबंधन , कोष की प्रबंध समिति करती है, जिसके अध्यक्ष माननीय रक्षा मंत्री हैं, उपाध्यक्ष रक्षा राज्य मंत्री हैं, और सदस्यों में तीन सेना के प्रमुख, रक्षा सचिव, सचिव ESW और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
  • AFFDF में योगदान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5) (vi) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। योगदान पूरे वर्ष BHIM / UPI, क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग खातों के माध्यम से किया जा सकता है।
AFFDF Fund

AFFDF का संविधान

  • AFFDF की स्थापना 20 जुलाई 1962 को Charitable Endowment Act 1890 के तहत भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 4 अगस्त 1962 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थ।
  • भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 5(1)/92/US(WE)/D (Res) दिनांक 13 अप्रैल 1993 के द्वारा, निम्नलिखित निधियों को “सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि” नामक एक निधि में समामेलित किया गया था।
  1. युद्ध विरहित, युद्ध निशक्त और अन्य भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत कर्मियों के लिए समामेलित विशेष निधि।
  2. झंडा दिवस कोष।
  3. सेंट डंस्टन (भारत) और केंद्रीय सैनिक बोर्ड फंड।
  4. भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष।
  • फंड का उद्देश्य:
  1. भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों के रोजगार, स्वरोजगार या प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसी भी योजना, सामूहिक या व्यक्तिगत के लिए खर्च की मंजूरी;
  2. भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों को चिकित्सा उपचार, कल्याण और पुनर्वास सहित उनको राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना;
  3. ऐसे संस्थानों में भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों, कैदियों के रखरखाव और किसी भी खर्च के लिए संस्थानों/संगठनों की सहायता करना; ,
  4. ऐसे अन्य सभी वैध कार्य करना जो निधि के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक या सहायक हों या हो सकते हैं।

AFFDF का प्रबंधन

प्रबंध समिति: निधि के प्रबंधन और प्रशासन के लिए, एक प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा जिसमें शामिल हैं:

अध्यक्ष

– रक्षा मंत्री

उपाध्यक्ष

– रक्षा राज्य मंत्री

सदस्य

  • थल सेनाध्यक्ष
  • नौ सेनाध्यक्ष
  • वायु सेनाध्यक्ष
  • रक्षा सचिव
  • सचिव, ESW
  • वित्तीय सलाहकार (DS)
  • डीजीएफ़एमएस
  • संयुक्त सचिव, ESW
  • महानिदेशक पुनर्वास
  • अध्यक्ष, अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, देहरादून।
  • कमांडर, देहरादून उप-क्षेत्र।
  • अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाने वाले तीन भूतपूर्व सेवा अधिकारी (प्रत्येक सेवा से एक)।
  • अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाने वाली एक महिला सदस्य।

विशेष आमंत्रितगण: निम्न के प्रतिनिधि

  • सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एफआईसीसीआई)।

  • सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।

  • महासचिव, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी।

  • महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई) के महानिदेशक।

  • महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण।

  • एमडी, ईसीएचएस।

सचिव आमंत्रित

  • सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड।

खाते का संचालन

निधि के खाते का संचालन निधि की प्रबंध समिति/कार्यकारी समिति की ओर से सचिव केएसबी द्वारा किया जाएगा।

AFFDF से प्रबंधित कल्याणकारी योजनाएं

व्यक्तिगत अनुदान

S.No. योजना पात्रता शर्तें वित्तीय सहायता की राशि
पेंशन स्थिति पद अन्य शर्तें
1 पेनूरी में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता केवल गैर-पेंशनभोगी सेना में हवलदार के पद तक और नौसेना और वायु सेना में समकक्ष ईएसएम और उनकी विधवाएं जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही है और जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है। रु.4,000/- प्रति माह प्रति लाभार्थी, वार्षिक भुगतान
2 ईएसएम के बच्चों/विधवाओं की शिक्षा के लिए सहायता सभी सेना में हवलदार के पद तक और नौसेना और वायु सेना में समकक्ष ESM के दो आश्रित बच्चों तक सीमित पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रति लाभार्थी रु.1000/- प्रति माह, एक किश्त में देय।
3 ईएसएम के 100% विकलांग बच्चों को सहायता सभी जेसीओ/सेना/नौसेना/वायु सेना के समकक्ष के पद तक ESM . के 100% विकलांग बच्चे 3,000/- प्रति माह, सालाना भुगतान किया गया
4 ईएसएम की बेटियों की शादी/विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए सहायता सभी सेना में हवलदार के पद तक और नौसेना और वायु सेना में समकक्ष विधवाओं और ईएसएम की दो बेटियों तक के पुनर्विवाह के लिए लागू विधवा पुनर्विवाह/बेटी विवाह के लिए प्रति व्यक्ति 50,000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान।
5 चिकित्सा उपचार के लिए गैर-पेंशनभोगी ईएसएम को सहायता केवल गैर-पेंशनभोगी सेना में हवलदार के पद तक और नौसेना और वायु सेना में समकक्ष वर्ष के दौरान नियमित चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए। प्रति वर्ष अधिकतम रु. 30,000/- का एकमुश्त अनुदान।
6 ESM . के अनाथ बच्चों को सहायता सभी जेसीओ/सेना/नौसेना/वायु सेना के समकक्ष के पद तक 21 वर्ष तक के अनाथ पुत्र और अविवाहित पुत्रियां अनाथ। रु. 1,000/- प्रति माह, सालाना भुगतान किया गया
7 ईएसएम की विधवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता सभी सेना में हवलदार के पद तक और नौसेना और वायु सेना में समकक्ष आरएसबी / जेडएसबी द्वारा संचालित किसी भी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आईटीआई जैसे राज्य या एनआईआईटी जैसे प्रतिष्ठित निजी प्रशिक्षण संस्थान आदि। व्यावसायिक प्रशिक्षण के सफल समापन पर देय रु. 20,000/- तक की एकमुश्त सहायता
8 ईएसएम/विधवाओं को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता केवल गैर-पेंशनभोगी सभी रैंक स्वीकृत गम्भीर रोगों के उपचार हेतु वित्तीय सहायता। एक वर्ष में अधिकतम रु.1,25,000/-। (रु. 75,000/- प्रति वर्ष कैंसर और डायलिसिस के लिए) गैर-पेंशनभोगी अधिकारियों/विधवाओं और गैर-पेंशनभोगियों अन्य रैंकों/विधवाओं के लिए क्रमशः 75% और 90% तक सीमित।
9 विकलांग ईएसएम के लिए गतिशीलता उपकरण की खरीद के लिए सहायता सभी जेसीओ/सेना/नौसेना/वायु सेना के समकक्ष के पद तक ESM जो सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद 50% या उससे अधिक की विकलांगता के साथ विकलांग हो गए हैं। रुपये की अधिकतम राशि तक। 1,00,000/- प्रति ईएसएम। मोबिलिटी इक्विपमेंट की लाइफ 10 साल तय की गई है
10 होम लोन पर ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता सभी जेसीओ/सेना/नौसेना/वायु सेना के समकक्ष के पद तक युद्ध शोक संतप्त, युद्ध अक्षम और जिम्मेदार शांतिकाल हताहत केवल। ब्याज का 50% अधिकतम रु. 1,00,000/- तक ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति योग्य होगा।

संस्थागत अनुदान

S.No संस्थान देना टिप्पणियां
1 पक्षाघात पुनर्वास केंद्र, खड़की 1.2 करोड़ रुपये का एकमुश्त वार्षिक अनुदान। रु 30,000/- प्रति कैदी प्रति वर्ष -
2 पक्षाघात पुनर्वास केंद्र, मोहाली 10 लाख रुपये का एकमुश्त वार्षिक अनुदान रु 30,000/- प्रति कैदी प्रति वर्ष -
3 चेशायर होम्स रु. 15,000/- प्रति कैदी प्रति वर्ष चेशायर होम दिल्ली, देहरादून और लखनऊ
4 युद्ध स्मारक छात्रावास रु.1350/- प्रति वार्ड प्रति माह वार मेमोरियल छात्रावासों में रहना 35 युद्ध स्मारक छात्रावास
5 अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ, देहरादून को वित्तीय अनुदान रु. 12,00,000/- प्रति वर्ष -
6 11 पहाड़ी राज्यों में सैनिक विश्राम गृहों (SRH) के लिए अनुरक्षण अनुदान रुपये 50000/- प्रति एसआरएच, सालाना भुगतान -

ज्यादा जानकारी के लिये पधारें: https://ksb.gov.in/